आईआरसीटीसी मामला: लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव , उनकी पत्नी राबड़ी देवी , बेटे तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दे दी है।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

आईआरसीटीसी टेंडर मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव की बेल की अर्जी मंजूर करते हुए तीनों को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने तीनों को एक लाख रुपये के बॉन्ड और निजी मुचलके पर जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। बता दें कि लालू यादव का अभी रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है।

नियमित जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, “हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।”

पिछली सुनवाई में ईडी ने आरोपियों को नियमित जमानत देने का विरोध किया था। कोर्ट ने ईडी और आरोपियों का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसस पहले सीबीआई केस में कोर्ट ने लालू यादव को नियमित जमानत दे दी थी। सीबीआई ने कोर्ट में नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि नियमित जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकता है। सीबीआई केस में 11 फरवरी को सुनवाई होनी है।

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बता दें कि यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है। विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं। इसके बदले में कथित तौर पर लालू को पटना में बेनामी संपत्ति के रूप में तीन एकड़ जमीन मिली। एफआईआर में कहा गया था कि लालू ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।

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