जुनैद हत्याकांडः ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हरियाणा के बल्लभगढ़ के रहने वाले जुनैद खान की इसी साल भीड़ द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जुनैद के पिता की याचिका पर हाई कोर्ट ने मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

इस साल जून में फरीदाबाद के पास एक ट्रेन में भीड़ द्वारा 17 वर्षीय जुनैद खान की हत्या के मामले की अदालती कार्यवाही पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जुनैद के परिवार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है।

जुनैद के पिता जलालुद्दीन की ओर से याचिका दायर करने वाले वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा, “हाई कोर्ट ने फरीदाबाद की अदालत में मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है। चीमा ने आगे बताया कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जुनैद के पिता की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया था।

जुनैद खान की हत्या में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर जस्टिस महेश ग्रोवर और राज शेखर अत्री की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। अपनी याचिका में जुनैद के पिता ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के 27 नवंबर के उस फैसले को चुनौती दिया था जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था, “सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता यह साबित करने में नाकाम रहे हैं कि मामले की जांच में गंभीर खामियां हैं और जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जांच सही नहीं है।”

साथ ही पीठ ने यह भी कहा था, "इसके अलावा, इस बात के भी कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि इस घटना में कोई राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय असर है। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं बनता है जिसकी जांच सीबीआई को सौंपने के लिए असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया जाए।”

हालांकि सीबीआई जांच की मांग करते हुए जलालुद्दीन की ओर से दायर याचिका में चीमा ने कहा था, “जांच में अपराध की वास्तविक प्रकृति पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। जान लेने वाली भीड़ के तौर पर नामजद आरोपियों और अन्य लोगों की भूमिका को छुपाने की कोशिश की गई है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि घटना अकस्मात हुई थी, इसके पीछे कोई साजिश या गैरकानूनी भीड़ का हाथ नहीं है।” चीमा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2018 को होगी।

ट्रेन में भीड़ द्वारा जान से मार दिए गए जुनैद के पिता जलालुद्दीन ने इससे पहले 26 अक्टूबर को याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने फरीदाबाद कोर्ट मे चल रहे ट्रायल पर भी रोक लगाने की मांग की थी।

इस साल जून में जुनैद की हत्या दिल्ली से मथुरा जाने वाली ट्रेन में उस समय कर दी गई थी जब वह अपने भाइयों के साथ ईद की खरीदारी कर ईद मनाने अपने गांव खंडावाली लौट रहा था। जुनैद की लाश को फरीदाबाद जिले के असावटी गांव के पास फेंक दिया गया था।

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