कर्नाटक हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट का आज आएगा फैसला, हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती, जानें HC ने क्या कहा था?

कर्नाटक हिजाब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच फैसला सुना सकती है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया गया था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाली है। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी, हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

इस मामले में पिछले महीने 22 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में 10 दिन सुनवाई चलने के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्नाटक सरकार और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी, जिसके बाद आज इस विवाद को लेकर सुप्रीम फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से हिजाब की पाबंदी को लेकर जो फैसला दिया गया था वो सही है या नहीं।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

कर्नाटक हाई कोर्ट ने माना था कि हिजाब इस्लाम धर्म में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। कनार्टक सरकार ने पांच फरवरी 2022 को एक आदेश दिया था। इसमें स्कूल-कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वाले कपड़ों को पहनने पर बैन लगाया गया था


कब शुरु हुआ था विवाद


इसी साल जनवरी में कर्नाटक के उडुपी से हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी। जहां एक सरकारी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। वहीं स्कूल प्रबंधक ने भी इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गया।

विवाद बढ़ने के बाद 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्लासरूम के अंदर हिजाब पर बैन हटाने की मांग संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लामी आस्था या धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है. हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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