कठुआ: आरोपी सांझी राम का कबूलनामा, बेटे को बचाने और सबूत मिटाने के लिए की थी बच्ची की हत्या

पुलिस की पूछताछ में आरोपी सांझी राम ने बताया कि बच्ची के अपहरण के 4 दिन बाद उसे बलात्कार की बात पता चली थी, जिसमें उसका बेटा भी शामिल था। यह पता चलने के बाद उसने बच्ची की हत्या करने का फैसला किया था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

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जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बच्ची से गैंगरेप और हत्या मामले में एक आरोपी सांझी राम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी सांझी राम ने यह माना है कि उसी ने बच्ची की हत्या की थी। इस बात की पुष्टि पुलिस ने की है। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी सांझी राम ने बताया कि बच्ची के अपहरण के 4 दिन बाद उसे बलात्कार की बात पता चली थी, जिसमें उसका बेटा भी शामिल था। आरोपी सांझी राम ने पुलिस को बताया कि यह पूरी बातें पता चलने के बाद उसने बच्ची की हत्या करने का फैसला किया था।

पुलिस के अनुसार, 10 जनवरी को बच्ची से सबसे पहले आरोपी मांझी राम के नाबालिग भतीजे ने रेप किया था। सांझी राम को इस घटना की जानकारी 13 जनवरी को मिली, जब उसके भतीजे ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी सांझी राम ने पुलिस को बताया कि जब उसे लगा कि पुलिस उसके बेटे तक पहुंच सकती है, इसके बाद उसने सबूतों को मिटाने के लिए 14 जनवरी को बच्ची की हत्या कर दी।

बच्ची की हत्या करने के बाद उसके शव को आरोपी सांझी राम ने हीरानगर नहर में फेंकने की तैयारी की थी, लेकिन वाहन नहीं मिलने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया और बच्ची को वापस ‘देवीस्थान’ ले आया। बाद में बच्ची का शव 17 जनवरी को जंगल से बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सांझी राम ने अपने भतीजे को जुर्म स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन बेटे को इससे दूर रखा और उसे आश्वासन दिया था कि रिमांड होम से जल्द उसे बाहर निकाल लेगा।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 27 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। अदालत ने यह रोक आरोपियों से मुकदमे को चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की याचिका पर जवाब देने को लेकर लगाई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने कठुआ मामले के स्थानांतरण की याचिका पर 7 मई को सुनवाई की बात कहते हुए मुकदमे पर रोक लगा दी।

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Published: 27 Apr 2018, 7:14 PM