केरल की कोर्ट से नायर हत्याकांड में RSS के 11 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद, जानें क्या है पूरा मामला?

नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त सत्र अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

केरल की नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त सत्र अदालत ने 2013 में हुई अनावूर नारायणन नायर की हत्या के मामले में आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नारायणन नायर का मर्डर उनके परिवार के सामने की गई थी। हत्या के 9 साल बाद अदालत ने सजा का ऐलान किया। 

नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त सत्र अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा के ऐलान से पहले अदालत में सभी आरोपी एक जैसे कपड़े और एक जैसी हेयर स्टाइल में पहुंचे थे। गवाहों को भ्रमित करने के लिए गंजे सिर वाले लोगों के जैसे विग लगा दिए गए थे। सजा का ऐलान 11 नवंबर को हुआ था, लेकिन अदालत का विस्तृत आदेश फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सका है।


ये है पूरा मामला:

5 नवंबर 2013 में को नायर नायर के बेटे शिवप्रसाद पर हमला करने के लिए आरएसएस कार्यकर्ता उनके घर में घुस गए थे। उस समय शिव प्रसाद सीपीएम (CPM) की छात्र विंग शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या एसएफआई (SFI) के क्षेत्र सचिव थे। हमले के दौरान शिव प्रसाद के पिता नायर द्वारा बीच-बचाव करने पर हमलावरों ने नायर की हत्या कर दी थी। नायर का मर्डर उनकी पत्नी और दो बेटों के सामने ही कर दी थी।

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