MCD चुनाव से पहले दिल्ली में शराब पर पाबंदी, कल शाम से 3 दिन तक बिक्री पर प्रतिबंध, आबकारी विभाग का आदेश
तीन दिन का प्रतिबंध एमसीडी चुनाव का प्रचार खत्म होने से लेकर मतदान खत्म होने तक लागू रहेगा। इसके बाद सात दिसंबर को जब मतगणना होगी तो उस दिन फिर से शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर आबकारी अधीनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
![फोटोः IANS](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2022-12%2Fc169b0f9-c658-4a21-b134-a64e78388e19%2FDelhi_Liquor_Ban.jpg?rect=37%2C0%2C1067%2C600&auto=format%2Ccompress&fmt=webp)
राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनावों से पहले आबकारी विभाग ने शहर में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। आदेश के अनुसार दिल्ली में शातिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए शुक्रवार शाम से तीन दिनों तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार तीन दिन का प्रतिबंध एमसीडी चुनाव का प्रचार खत्म होने से लेकर मतदान खत्म होने तक लागू रहेगा। इसके बाद सात दिसंबर को जब मतगणना होगी तो उस दिन फिर से शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर आबकारी अधीनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया, "दिल्ली में निकाय चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 दिसंबर को शाम साढ़े पांच बजे से 4 दिसंबर, 2022 को शाम 5,30 बजे तक और फिर से 7 दिसंबर, 2022 को दिल्ली के पूरे एनसीटी में मतगणना के दिन ड्राय डे घोषित किया है।"
अधिसूचना में कहा गया है कि इन दिनों सभी शराब की दुकानें, बार, बिक्री के आउटलेट बंद रहेंगे। आबकारी विभाग और दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए शहर में गश्त करेगी कि शराब का अनधिकृत भंडारण या अनधिकृत शराब का परिवहन नहीं हो रहा है।
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