लोन धोखाधड़ी मामला: SC ने चंदा कोचर और पति दीपक की अंतरिम जमानत के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई जनवरी तक टाली

सुप्रीम कोर्ट ने लोन धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर, पति दीपक की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई टाल दी है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने कथित वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी।

चंदा कोचर की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा कि वह कनेक्टिविटी के मुद्दों का सामना कर रहे हैं और मामले में दलीलें देने के लिए शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहती हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ ने सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया।

सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दबाव डाला कि मामले को बुधवार को सूचीबद्ध किया जाए और इसे लंबे समय तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि वह इस मामले की आगे की सुनवाई अगले साल 3 जनवरी को करेगी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर की अंतरिम जमानत को 11 महीने तक जारी रखने पर आपत्ति जताई थी।


जस्टिस त्रिवेदी ने सीबीआई से पूछा था, ''क्या अंतरिम जमानत अभी भी जारी है? आप आपत्ति क्यों नहीं कर रहे?" जवाब में, एस.वी. राजू ने कहा था कि सीबीआई आपत्ति जता रही है और अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर करेगी। उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत देने का आधार स्वयं गलत है और इसलिए, सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। कोचर और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण के बदले में रिश्वत प्राप्त की थी।

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