यूपी में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, सरकार ने अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी की, DM पर छोड़ा बॉर्डर खोलने का फैसला

उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं अनलॉक-1 के पहले फेज में आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है।

फोटो : सोशल मीडिया
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30 मई को केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 5 और अनलॉक-1 के ऐलान के बाद अब राज्य भी एक एक कर अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी की।

इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं अनलॉक-1 के पहले फेज में आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है। अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे, कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते। लेकिन इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी की

  • दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे, इसके लिए भारत सरकार जब दिशानिर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी।

  • अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी।

  • सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे, पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी।

  • सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं, रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी।

  • रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा। दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली। टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली।

  • कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी,स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां,डोर-टू-डोर सर्वे,आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी।

  • उत्तर प्रदेश में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी खोले जा सकेंगे। यूपी में सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश, हालांकि खोलने के तौर-तरीकों पर विस्तृत मानक और तौर तरीके के लिए अलग से एडवाइजरी जारी होगी।

  • वहीं गाजियाबाद-नोएडा बॉर्डर खोलने का फैसला जिलों के डीएम लेंगे।

  • बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली, बारात घर में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे, बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक।

  • सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे,सैलून में एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा।

  • पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए। पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे। खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश। दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।

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