कोरोना: मध्य प्रदेश लॉकडाउन में सरकार ने दी छूट, जानें किस क्षेत्र में मिलेगी राहत और कहां नहीं

अगर कोई गांव कंटोनमेंट एरिया में है, तो वहां दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकती हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कोरोना वायरस को रोकने के लिए उठाए गए एहतियाती कदमों के बीच आज रविवार से मध्य प्रदेश के उन ग्रामीण इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की भी दुकानें खुलने लगेंगी जो संक्रमित क्षेत्र में नहीं आता है। वहीं सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण इलाकों के लिए राहत देने वाला बड़ा निर्णय लेते हुए बताया है कि सभी सुरक्षात्मक उपायों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए रविवार से प्रदेश के संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गांवों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी।

अगर कोई गांव कंटोनमेंट एरिया में है, तो वहां दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकती हैं। शहरों में मुख्य बाजार, मल, सिनेमाघर, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि को खोलने की अनुमति नहीं होगी।


मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन जिले और संक्रमित क्षेत्रो में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। यह ग्रुप अपने जिले की परिस्थितियों को देखते हुए दुकानों को खोलने या न खोलने का फैसला कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है। अब तक राज्य में कोरोना के 1945 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 1565 केस सक्रिय हैं। वहीं, 281 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 99 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं।

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Published: 26 Apr 2020, 11:35 AM