नाबालिग निकली ‘महाकुंभ वायरल गर्ल’ मोनालिसा, पति फरमान के खिलाफ POCSO के तहत केस दर्ज

मोनालिसा से शादी करने वाला फरमान अब मुसीबत में फंस गया है। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नाबालिग निकली ‘महाकुंभ वायरल गर्ल’ मोनालिसा, पति फरमान के खिलाफ POCSO के तहत केस दर्ज
i
user

नवजीवन डेस्क

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले की शादी को लेकर जारी विवाद में नया ट्विस्ट आ गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जांच में पारधी जनजाति से जुड़ी मोनालिसा को नाबालिग पाया है। इस रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने मोनालिसा से शादी करने वाले फरमान कान के खिलाफ पोक्सो की धारा में केस दर्ज कर लिया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अनुसार, मोनालिसा भोसले की जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 है और शादी के समय उसकी उम्र महज 16 वर्ष थी। आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि शादी कराने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया गया। इस मामले में आयोग ने केरल और मध्य प्रदेश के डीजीपी को 22 अप्रैल को दिल्ली में पेश होने के लिए समन जारी किया है।

प्रयागराज महाकुंभ में रुद्राक्ष बेचते हुए चर्चा में आई मोनालिसा ने 11 मार्च को केरल के तिरुवनंतपुरम के अरुमनूर नैनार मंदिर में उत्तर प्रदेश के फरमान खान से शादी की थी। मोनालिसा के परिवार ने इस शादी का विरोध किया था। परिवार समेत कई लोगों ने इसे लव जिहाद का मामला भी बताया। शादी से पहले दंपति ने थंपानूर पुलिस स्टेशन में सुरक्षा की मांग की थी और परिवार से खतरे की बात कही थी।

इस शादी को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। कई हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला करार दिया था। विवादों के बीच मोनालिसा के पिता ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत की थी, जिस पर आयोग ने अब जांच के बाद बड़ा खुलासा किया है। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या ने मामले में विशेष रूचि ली, जिसके बाद जांच में खुलासा हुआ कि मोनलिसा नाबालिग है।


आयोग के मुताबिक, मध्य प्रदेश के अस्पताल रिकॉर्ड के अनुसार, मोनालिसा की जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 बताई गई है, जिससे शादी के समय उम्र करीब 16 साल होती है। आयोग की जांच रिपोर्ट के फौरन बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजकुमार मेव ने कहा कि मोनालिसा की शादी को आयोग ने लव जिहाद माना है क्योंकि मोनालिसा की उम्र कम थी और उसके मां-बाप शुरू से ही कह रहे हैं कि बेटी की उम्र कम है और उसे जाल में फंसा कर शादी की गई है। मेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा के जन्म के दस्तावेज भी पेश किए और उन्हें इस बात का प्रमाण बताया कि मोनालिसा नाबालिग है और उसके साथ लव जिहाद हुआ है।

मोनालिसा को ‘द मणिपुर डायरी’ नाम की फिल्म से ब्रेक देने वाले सनोज मिश्रा ने आयोग के दावे पर कहा कि आखिरकार सच की जीत हुई। सनोज ने कहा, “मुझ पर छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगवाए गए, मोनालिसा से उसके अपने मां-बाप को शराबी और अय्याश कहलवाया गया। यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था ताकि मेरी आवाज को दबाया जा सके।”

यहां बता दें कि सनोज मिश्रा ने ही मोनालिसा को ‘द मणिपुर डायरी’ में काम करने का मौका दिया था। लेकिन फिल्म की रीलीज के ऐन पहले मोनालिसा और फरमान ने शादी कर ली, जिस पर आपत्ति जताते हुए सनोज मिश्रा ने इसे लव जिहाद बताया था। इसके कुछ दिन बाद मोनालिसा ने मीडिया के सामने आकर सनोज मिश्रा पर गलत तरीके से छूने और छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia