यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ी राहत, सांपों के जहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की यूपी पुलिस की FIR

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एल्विश यादव के खिलाफ पर्याप्त ठोस सबूत नहीं हैं। अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर में प्रक्रिया और तथ्यों को लेकर गंभीर कमियां हैं।

फोटोः वीडियोग्रैब
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नवजीवन डेस्क

लोकप्रिय यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में दर्ज उस एफआईआर को रद्द कर दिया है, जिसमें उन पर सांप के जहर के कथित इस्तेमाल और अन्य अवैध गतिविधियों के आरोप थे। यह मामला नोएडा में दर्ज किया गया था और यूपी पुलिस इसकी जांच कर रही थी।

2023 में नोएडा की एक रेव पार्टी से जुड़े इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि पार्टियों में सांप के जहर का नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ सपेरों और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिनके माध्यम से एल्विश यादव का नाम सामने आया था। एफआईआर में वन्यजीव संरक्षण कानून और नशीले पदार्थों से संबंधित गंभीर धाराएं शामिल थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एल्विश यादव के खिलाफ पर्याप्त ठोस सबूत नहीं हैं। अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर में प्रक्रिया और तथ्यों को लेकर गंभीर कमियां हैं।

इस केस में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था के पदाधिकारी गौरव गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने चार्जशीट जिला न्यायालय में दाखिल की, जिसमें बताया गया कि एल्विश का जेल में बंद सपेरों से संपर्क था। इसके अलावा, ईडी ने उन्हें कई बार लखनऊ में पूछताछ के लिए बुलाया था।

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