मालेगांव ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी जमानत, धमाके में गई थी 7 की जान, 100 लोग हुए थे घायल

महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से चार आरोपियों को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने चार आरोपी लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को जमानत दे दी है।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार आरोपियों को जमानत दे दी है। जिन आरोपियों को जमानत मिल है उनमे लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवारिया शामिल हैं। चार आरोपियों को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई है। बता दें कि 2006 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में यह चारों आरोपी हैं।

इससे पहले मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और सुधाकर द्विवेदी पहले से जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में रोजाना नियमित सुनवाई चल रही है। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शुक्रवार को विशेष कोर्ट में पेश हुईं। उन्होंने कहा कि साल 2008 के मालेगांव बम विस्फोट की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दूसरे आरोपी सुधाकर द्विवेदी ने भी विशेष अदालत के सामने प्रज्ञा जैसा ही बयान दिया।


गौरतलब है कि साध्वी प्रज्ञा और अन्य आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोट अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चल रहा है। एनआईए ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी अप्रैल, 2011 में महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ता (एटीएस) से अपने पास ले ली थी। आरोपपत्र में प्रज्ञा, पुरोहित और द्विवेदी के अलावा अन्य 14 लोगों के नाम हैं, जिनमें मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, राकेश धवाडे, प्रवीण तकालकी और सुधाकर चतुर्वेदी भी शामिल हैं।

बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 100 लोग जख्मी हुए थे। ब्लास्ट उस वक्त किया गया था जब लोग रमजान के दौरान नमाज पढ़ने जा रहे थे।

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