मणिपुर हिंसा: कांगपोकपी में मारे गए 23 लोगों को 7 महीने बाद दफनाया, SC के आदेश के बाद शवों को किया गया एयरलिफ्ट

सात वर्षीय लड़के तोंसिंग हैंगशिंग और उसकी मां सहित 23 मृतकों को आखिरकार कांगपोकपी जिला मुख्यालय से लगभग 20 किमी दूर फैजांग गांव में शहीद कब्रिस्तान में दफनाया गया।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

मणिपुर की जातीय हिंसा में सात महीने पहले मारे गए 23 कुकी-ज़ो आदिवासियों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया गया। कांगपोकपी जिले में आयोजित सामूहिक दफन समारोह में उनके रिश्तेदार सहित हजारों पुरुष और महिलाएं शामिल हुईं।

सात वर्षीय लड़के तोंसिंग हैंगशिंग और उसकी मां सहित 23 मृतकों को आखिरकार कांगपोकपी जिला मुख्यालय से लगभग 20 किमी दूर फैजांग गांव में शहीद कब्रिस्तान में दफनाया गया।

"आप हमारे कल के लिए अपने आज का बलिदान करें" थीम के तहत कांगपोकपी में सदर हिल्स के एक शीर्ष कुकी नागरिक समाज संगठन जनजातीय एकता समिति (सीओटीयू) द्वारा सामूहिक दफन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

कुकी-ज़ो समुदाय के कुल 60 लोगों के शवों को गुरुवार को भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा इम्फाल से चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में ले जाया गया।

इसी तरह, 3 मई को जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से चुराचांदपुर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में पड़े मैतेई समुदाय के चार पीड़ितों के शवों को भी उनके अंतिम संस्कार के लिए इम्फाल घाटी में हवाई मार्ग से ले जाया गया।

सीओटीयू के एक प्रवक्ता ने कहा कि शेष शवों का अंतिम संस्कार एक या दो दिन में किया जाएगा।

इम्फाल और चुराचांदपुर में मुर्दाघरों में पड़े शवों को एयरलिफ्ट करने की कवायद सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले महीने लावारिस शवों के सम्मानजनक निपटान के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी करने के बाद ही हुई।

अधिकारियों के अनुसार, 64 शवों में से 60 शव जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस) और क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के मुर्दाघरों में पड़े थे जो मई के पहले सप्ताह में जातीय दंगे में मारे गए थे।


सीओटीयू ने अंतिम संस्कार सेवाओं के संचालन के लिए शुक्रवार को कांगपोकपी के सदर हिल्स में 12 घंटे के पूर्ण बंद का आह्वान किया और लोगों से उनके साथ सहयोग करने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा से तबाह मणिपुर में जांच, राहत, उपचारात्मक उपायों, मुआवजे और पुनर्वास की जांच के लिए अगस्त में उच्च न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों - गीता मित्तल, शालिनी जोशी और आशा मेनन की एक समिति बनाई थी।

समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए शीर्ष अदालत ने मणिपुर में जातीय हिंसा में मारे गए लोगों को दफनाने या दाह संस्कार करने के निर्देश जारी किए, जिनमें वे 88 लोग भी शामिल थे जिनकी पहचान की गई थी, लेकिन उनके शवों पर उनके परिवार के सदस्यों ने दावा नहीं किया था।

दफ़न या दाह संस्कार का अंतिम संस्कार मणिपुर सरकार द्वारा चिन्हित नौ स्थलों पर किया जाना था या राज्य आगे बढ़ सकता था और नगरपालिका कानूनों के अनुसार ऐसा कर सकता था।

मणिपुर में मई के पहले सप्ताह में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में "आदिवासी एकजुटता मार्च" आयोजित किए जाने के बाद जातीय हिंसा भड़क उठी थी। गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय दंगे में अब तक 182 लोगों की मौत हो चुकी है, कई सौ लोग घायल हुए हैं और दोनों समुदायों के 70 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

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