बीमार पत्नी और परिवार से मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्त के साथ दी इजाजत

सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अपने वकील के माध्यम से अंतरिम जमानत याचिका दायर की है, जिसमें उनकी पत्नी की मेडिकल कंडीशन को जमानत का आधार बनाया गया है। कोर्ट ने सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत याचिका को 4 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी और परिवार से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी और परिवार से मिलने की दी इजाजत
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए अपनी बीमार पत्नी और परिवार से मिलने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सिसोदिया पुलिस हिरासत में ही अपनी पत्नी से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिल सकते हैं। सिसोदिया को इस दौरान मीडिया से बातचीत नहीं करने और अपने परिवार के अलावा किसी और से नहीं मिलने का निर्देश दिया गया है।

मनीष सिसोदिया को सेल फोन और इंटरनेट से भी दूर रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, न्यायमूर्ति डी.के. शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सिसोदिया के अंतरिम जमानत मामले पर स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है और जमानत याचिका के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश ने कहा, सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत याचिका को मैं 4 जुलाई को सूचीबद्ध करूंगा।


सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि सिसोदिया पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री के रूप में 18 विभागों को संभाला और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। अब वह जमानत पाने के लिए ये आधार बना रहे हैं।

एएसजी ने यह भी कहा कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले ही अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब उन्होंने फिर से इसी तरह की याचिका दायर की है। एएसजी ने कहा कि चार दिन पहले, उन्होंने याचिका वापस ले ली। अब वे फिर से वापस आ गए हैं। उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अपने वकील के माध्यम से अंतरिम जमानत याचिका दायर की है, जिसमें उनकी पत्नी की मेडिकल कंडीशन को जमानत का आधार बनाया गया है।

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