आबकारी नीति घोटाले में अब 3 अप्रैल तक जेल में रहेंगे सिसोदिया, CBI के केस में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई

सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अभी जेल में ही रहना होगा। राजधानी की एक अदालत ने सोमवार को घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले अदालत ने 17 मार्च को इसी मामले में सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी थी।

सीबीआई द्वारा सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने 6 मार्च को सिसोदिया को सीबीआई मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसकी अवधि सोमवार को समाप्त हो गई। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इस बीच अदालत मंगलवार को सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई करेगी, इसी मामले में सीबीआई जांच कर रही है। ईडी मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी द्वारा अदालत को अवगत कराया गया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं और उन्हें अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ आमना-सामना करना पड़ा था।

जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि सिसोदिया के ईमेल और मोबाइल आदि से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है। सिसोदिया के वकील ने केंद्रीय एजेंसी की रिमांड याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अपराध की आय के बारे में एजेंसी की ओर से कोई कानाफूसी नहीं है, जो मामले के लिए मौलिक है।


उनके वकील ने आगे तर्क दिया था कि हिरासत को बढ़ाने की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है और सिसोदिया को सात दिनों की उनकी पिछली हिरासत के दौरान केवल चार लोगों के साथ आमना-सामना कराया गया था। ईडी ने कहा था कि उन्हें कार्यप्रणाली, पूरे घोटाले का पता लगाने और कुछ अन्य लोगों के साथ सिसोदिया का सामना कराने की जरूरत है।

ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग नेक्सस का हिस्सा थे। हुसैन ने प्रस्तुत किया था कि नीति यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी कि कुछ निजी संस्थाओं को भारी लाभ मिले और दिल्ली में 30 प्रतिशत शराब कारोबार संचालित करने के लिए सबसे बड़े काटेर्लों में से एक बनाया गया था। रेस्तरां संघ और सिसोदिया के बीच हुई बैठकों का हवाला देते हुए ईडी ने आरोप लगाया कि शराब पीने और अन्य चीजों की कानूनी उम्र को कम करने जैसी आबकारी नीति में रेस्तरां को छूट दी गई थी।

केंद्रीय एजेंसी ने तर्क दिया था कि सिसोदिया ने सबूत नष्ट कर दिए थे। एजेंसी ने दावा किया था कि एक साल के भीतर उन्होंने 14 फोन नष्ट किए या बदले। ईडी के वकील ने प्रस्तुत किया कि सिसोदिया ने दूसरों के द्वारा खरीदे गए फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है ताकि वह इसे बाद में बचाव के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यहां तक कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया फोन भी उनके नाम पर नहीं है।

ईडी ने आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया शुरू से ही टालमटोल करते रहे हैं। आबकारी नीति बनाने के पीछे साजिश थी। ईडी ने अदालत में तर्क दिया था कि साजिश को विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर समन्वित किया था और आबकारी नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए लाई गई थी।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia


/* */