मनीष सिसोदिया ने वापस ली अंतरिम जमानत याचिका, पत्नी की सेहत का हवाला देकर मांगी थी बेल

सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत याचिका वापस ली है।

 फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत याचिका वापस ली है। बता दें, इससे पहले उन्होंने पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। इस पर हाईकोर्ट ने 11 मई को अंतरिम और नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक के लिए बढ़ा दी थी। उन्हें आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था।

इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से कुर्सी, टेबल और किताबें उपलब्ध कराने की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी, टेबल और किताबें प्रदान करने के सिसोदिया के अनुरोध पर विचार करें।


वहीं, कोर्ट से बाहर निकलते समय मीडिया ने जब दिल्ली सर्विसेज पर केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस को लेकर मनीष सिसोदिया से सवाल किया तो उन्होंने कहा, "पीएम मोदी को बहुत अहंकार हो गया है, वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं।"

बता दें कि आबकारी घोटाले के ईडी के मनी लॉड्रिंग केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और टेबल प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करें।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia