ME Too: एमजे अकबर मानहानि मामले में कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को किया बरी, यौन उत्पीड़न का लगाया था आरोप

एमजे अकबर के प्रिया रमानी के मी टू के आरोपों के खिलाफ मानहानि के मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में महिला पत्रकार प्रिया रमानी को राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है।

फोटो: IANS
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विनय कुमार

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे.अकबर के आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया। रमानी ने अकबर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। रमानी ने 2018 में हैशटैग मीटू आंदोलन के मद्देनजर, अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

प्रिया रमानी को बरी करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि एक महिला को सालों बाद भी सही अपनी शिकायत रखने का हक है। कोर्ट ने कहा है कि एक ऐसा शख्श जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी हो वह यौन उत्पीड़न करने वाला भी हो सकता है।

बता दें कि अकबर ने रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था और केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मुकदमा 2019 में शुरू हुआ और लगभग दो साल तक चला। 2017 में, रमानी ने वोग के लिए एक लेख लिखा, जहां उन्होंने नौकरी के साक्षात्कार के दौरान एक पूर्व बॉस द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने के बारे में बताया। एक साल बाद, उसने खुलासा किया कि लेख में उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति एमजे अकबर था।


अकबर ने अदालत को बताया कि रमानी के आरोप काल्पनिक थे और इससे उनकी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंची। दूसरी ओर, प्रिया रमानी ने इन दावों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने विश्वास, सार्वजनिक हित और भलाई के लिए यह आरोप लगाए हैं। मामले में निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इसी तरह के समान मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है, जो मीटू आंदोलन से उत्पन्न हुआ है।

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