कांवड़ यात्रा को लेकर DJ संचालकों के लिए सख्त नियम, ऊंचाई-आवाज तय, भड़काऊ गानों पर रोक

मेरठ पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए DJ संचालकों के 10 सख्त नियम जारी किए हैं। 12 फीट ऊंचाई, ध्वनि सीमा, भड़काऊ गानों और रूट बदलने पर रोक रहेगी।

फोटो: सोशल मीडिया
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सावन की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मेरठ पुलिस ने डीजे संचालकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में 50 से अधिक डीजे संचालकों को स्पष्ट कर दिया गया कि यात्रा के दौरान राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा तय सभी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने डीजे की ऊंचाई, चौड़ाई, ध्वनि सीमा, बजाए जाने वाले गीतों और यातायात व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

DJ की ऊंचाई, चौड़ाई और आवाज के लिए मानक तय

पुलिस अधीक्षक (नगर) विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि कांवड़ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले किसी भी डीजे सिस्टम की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही डीजे की ध्वनि भी निर्धारित मानकों के भीतर रखनी होगी, ताकि श्रद्धालुओं और आम लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो।

बैठक में अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ गाने अथवा ऑडियो सामग्री नहीं चलाई जाएगी। धार्मिक या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी सामग्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है और इसकी गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए डीजे पर बजाए जाने वाले गीतों का चयन पूरी सावधानी से किया जाए।


रूट बदलने की अनुमति नहीं

मेरठ पुलिस ने डीजे संचालकों को निर्देश दिया कि उनके वाहन किसी भी स्थिति में सड़क पर यातायात बाधित नहीं करेंगे। डीजे वाहन इस प्रकार खड़े या संचालित नहीं किए जाएंगे जिससे जाम की स्थिति बने या श्रद्धालुओं तथा आम लोगों को परेशानी हो। सभी डीजे वाहन केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित कांवड़ मार्गों पर ही चलेंगे और रूट बदलने या मनमाने तरीके से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

अधिकारियों ने कहा कि यात्रा के दौरान प्रशासन और पुलिस द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन करना प्रत्येक डीजे संचालक की जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही डीजे संचालकों से पुलिस और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करने की अपील की गई है, ताकि कांवड़ यात्रा बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके। यदि यात्रा के दौरान कोई आपात स्थिति, दुर्घटना या अप्रिय घटना होती है तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या प्रशासन को देने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे स्थिति पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके।

बिजली की लाइनों के नीचे अतिरिक्त सतर्कता

मेरठ पुलिस ने डीजे वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि ऊंचे डीजे वाहनों को ओवरहेड बिजली लाइनों के नीचे से निकालते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी होगा। इसके अलावा ऐसे सभी स्थानों पर भी सतर्क रहने को कहा गया है जहां दुर्घटना की आशंका अधिक रहती है। डीजे वाहन और उसमें लगे उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।


डीजे संचालकों के लिए प्रमुख नियम

  • डीजे सिस्टम की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी।

  • डीजे की चौड़ाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी।

  • ध्वनि निर्धारित सीमा के भीतर रखनी होगी।

  • अश्लील, आपत्तिजनक और भड़काऊ गाने नहीं बजेंगे।

  • धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ऑडियो सामग्री पर रोक रहेगी।

  • डीजे वाहन सड़क पर जाम या यातायात बाधित नहीं करेंगे।

  • प्रशासन द्वारा तय कांवड़ मार्गों का पालन करना अनिवार्य होगा।

  • किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी।

  • बिजली की हाईटेंशन लाइनों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर विशेष सावधानी बरतनी होगी।

लाखों कांवड़ियों की सुरक्षा पर प्रशासन का फोकस

मेरठ पुलिस का कहना है कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य किसी पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि सावन के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित बनाए रखना है। बड़ी संख्या में कांवड़िए मेरठ से होकर गुजरते हैं। ऐसे में डीजे वाहनों, तेज आवाज और यातायात प्रबंधन को लेकर पहले से स्पष्ट नियम तय किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना की स्थिति पैदा न हो। प्रशासन ने सभी डीजे संचालकों से नियमों का पालन करने और पुलिस व जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है, जिससे कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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