सिनेमाघर पूरी क्षमता से खोले जाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का तमिलनाडु सरकार को नोटिस, कहा बदले आदेश

तमिलनाडु सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि वह सिनेमाघरों को पूरी क्षमता से खोलने के अपने आदेश को बदले। तमिलनाडु सरकार ने 4 जनवरी को ही सिनेमाघरों को 100 फीसदी क्षमता से खोलने की अनुमति दी थी।

फोटो : Getty Images
i
user

नवजीवन डेस्क

google_preferred_badge

तमिलनाडु के सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के उस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें राज्य के सभी सिनेमाघरों को पूरी क्षमता यानी 100 फीसदी सीटिंग के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि राज्य सरकार अपने आदेश को बदले। गृह मंत्रालय ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार का यह आदेश कोरोना नियमों के पालन के लिए जारी आपदा प्रबंधन अधिनियम के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए जारी आपदा प्रबंधन अधिनियम के दिशा निर्देशों को हल्का या बदल नहीं सकता है। केंद्र ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 28 दिसंबर 2020 को जारी गाइलाइंस के मुताबिक ही कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए।

Google न्यूज़व्हाट्सएपनवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia