'मोदी सरनेम' मामला: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना HC से मिली राहत, MP-MLA कोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे!

राहुल गांधी की ओर से पटना हाईकोर्ट में इसके लिए छूट की अपील की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए 15 मई की तारीख दी है।

कर्नाटक के हुमनाबाद में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी
कर्नाटक के हुमनाबाद में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी
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नवजीवन डेस्क

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम केस में पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल यानी मंगलवार को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी की ओर से पटना हाईकोर्ट में इसके लिए छूट की अपील की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए 15 मई की तारीख दी है।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिये बयान पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट द्वारा लगाये गई रोक के बाद उन्हें 25 अप्रैल को हाज़िर नहीं होना पड़ेगा।


बता दें कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के चार साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था।

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