मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सत्येंद्र जैन को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

फोटो: Getty Images
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य की जमानत पर निचली अदालत में सुनवाई और कार्यवाही पर रोक लगा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला न्यायाधीश ने जैन की जमानत याचिका को मौजूदा अदालत से स्थानांतरित करने के लिए ईडी की ओर से दायर 15 सितंबर की अर्जी पर सुनवाई की और इस मामले में नोटिस जारी किया।

इससे पहले, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उनके पास जैन की जमानत के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन पेश करने के निर्देश हैं और उन्होंने इसके लिए कुछ समय के लिए स्थगन का अनुरोध किया है।

मौजूदा समय में जैन तिहाड़ जेल में बंद है। 30 मई को पीएमएलए मामले में गिरफ्तारी के बाद से उनकी कई जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है।

ईडी के अनुसार, जैन का मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियों पर वास्तविक नियंत्रण था। सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन उनकी कुठपुतली थे। दूसरी ओर, जैन के वकील ने तर्क दिया कि उनकी भूमिका पीएमएलए की धारा 45 के दायरे में नहीं आती है।

इससे पहले सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया था। 31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया।

6 जून को, ईडी ने जैन, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी। छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए।

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