मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत! हत्या के प्रयास के मामले में हुए दोषमुक्त, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट का फैसला

मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी/एमएलए की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एक मामले में बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर की सांसद/विधायक अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास के एक मामले में बरी कर दिया। यह मामला 2009 का है। मीर हसन ने सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था और पांच बार के विधायक मुख्तार अंसारी को साजिशकर्ता के रूप में नामित किया था।

उस समय अंसारी पहले से ही जेल में बंद था। मुख्य आरोपी सोनू यादव को भी बरी कर दिया गया है। हालांकि, इस मामले में बरी होने के बावजूद मुख्तार जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ कई अन्य मामले लंबित हैं।

एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में बहस पूरी कर ली गई थी। 17 मई को फैसले के लिए तारीख निर्धारित की गई थी। इधर, एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में भी सुनवाई को पूरी कर ली है। मुख्तार अंसारी की ओर से अपना पक्ष रखा गया है।

इस मामले में 20 मई की तारीख निर्धारित की गई है। मालूम हो कि मुहम्मदाबाद के मीर हसन के हत्या के प्रयास में  कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

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