अवधेश राय हत्याकांड: मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक लाख का जुर्माना भी लगा

कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी शहर के चेतगंज में 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लगभग 32 साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है। कोर्ट ने उम्रकैद के साथ 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। एक अन्‍य धारा के तहत उस पर 20 हजार रुपए का अतिरिक्‍त जुर्माना लगाया गया है।जुर्माना न चुका पाने की स्थिति में मुख्‍तार को छह महीने और सजा भुगतनी होगी।

अजय राय ने वाराणसी के चेतगंज थाने में भाई की हत्या को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार के अलावा पूर्व विधायक अब्दुल कलाम का भी नाम सामने आया था। साथ ही भीम सिंह और राकेश को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था।

बता दें, अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के भाई थे। शहर के चेतगंज थाने से महज 50 मीटर दूर बदमाशों ने अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी शहर के चेतगंज में 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय की हत्या के मामले में आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था।

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