मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की जेल, पाकिस्तान कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में दी सजा

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने साढ़े दस साल जेल की सजा सुनाई है। एंटी टोरर कोर्ट ने टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में सईद के साथ जफर इकबाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी साढ़े 10 साल की जेल की सजा सुनाई है।

फोटोः सोशल मीडिया
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आसिफ एस खान

पाकिस्तान की एक एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी सरगना और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। एंटी टेरर कोर्ट ने सईद को टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में ये सजा सुनाई है। इन मामलों में सईद के साथ जफर इकबाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी साढ़े 10 साल की सजा सुनाई गई है।

आतंकी सरगना हाफिज सईद इस समय लाहौर में एक और टेरर फंडिंग मामले में 5 साल की सजा काट रहा है। उसे जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था। सईद को अब तक ये चौथी बार सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सईद पर आतंक वित्तपोषण, धनशोधन, अवैध रूप से जमीन हड़पने समेत 29 मामले चल रहे हैं।

वहीं उसके संगठन जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 24 का फैसला आ चुका है, जबकि बाकी एटीसी अदालतों में लंबित हैं। अगस्त में एंटी टेरर कोर्ट ने हाफिज सईद के करीबी और जमात-उद-दावा के 3 बड़े नेताओं को जेल की सजा सुनाई थी। इनमें लाहौर के प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल और शेखपुरा के अब्दुल सलाम को 16-16 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

बता दें कि भारत में मुंबई आतंकी हमलों समेत कई आतंकी वारदातों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। पाकिस्तान में वो जमात-उद-दावा नाम से संगठन चलाता है। साल 2008 के मुंबई हमले में भारत को लंबे समय से उसकी तलाश है। भारत के दबाव के बाद अगस्त 2009 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने भी सईद के सिर पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित किया था।

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