उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया, भक्तों को इन नियमों का करना होगा पालन

चार धाम यात्रा पर लंबे समय से रोक लगी थी। 10 सितंबर को सरकार ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि 26 जून को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चार धाम की यात्रा पर रोक लगा दी थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 भक्तों को एक दिन में जाने देने की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए। अदालत ने भक्तों के लिए अनिवार्य कोरोन नकारात्मक रिपोर्ट और दोहरे टीकाकरण प्रमाण पत्र का भी आदेश दिया है।

चार धाम यात्रा पर लंबे समय से रोक लगी थी। 10 सितंबर को सरकार ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि 26 जून को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चार धाम की यात्रा पर रोक लगा दी थी। हालांकि, उस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने तर्क दिया था कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है। जिसके बाद से ही चार धाम यात्रा पर रोक बरकरार थी।

यही नहीं चार धाम यात्रा को संचालित किए जाने को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अधिक समय लगने की वजह से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस ले लिया था और 10 सितंबर को हाईकोर्ट में अनुरोध पत्र दाखिल किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई करने की बात कही थी।

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