हनुमान चालीसा विवाद: नवनीत और रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, पुलिस ने किया जमानत का विरोध

सेसंश कोर्ट राणा दंपती की जमानत अर्जी पर 30 अप्रैल को दोपहर 2.45 बजे सुनवाई करेगी। सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि मुंबई पुलिस ने पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है।

फाइल फोटो : Getty Images
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नवजीवन डेस्क

मुंबई में शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के निज निवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में गिरफ्तार नवनीत व रवि राणा दंपती की जमानत पर आज सुनवाई टल गई। मुंबई की सेशंस कोर्ट अब कल उनकी अर्जी पर सुनवाई करेगी।

राणा दंपति की तरफ से एडवोकेट आबाद पोंडा पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि यह केस बिना बात का है और राणा दंपति चुने हुए नेता (सांसद और विधायक) हैं और कहीं नहीं भागेंगे, इसलिए उनकी आजादी उनसे नहीं छीनी जानी चाहिए। वकील ने कहा कि पुलिस ने भी उनकी कस्टडी नहीं मांगी है, जिसकी वजह से वे अबतक न्यायिक हिरासत में हैं।

एडवोकेट आबाद पोंडा ने आगे कहा कि दोनों की 8 साल की बेटी है। दोनों पर कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं लेकिन उनको आजाद किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या मामले को कल सुना जा सकता है? इसपर कोर्ट ने हामी भर दी।

आपको बता दें, सेसंश कोर्ट राणा दंपती की जमानत अर्जी पर 30 अप्रैल को दोपहर 2.45 बजे सुनवाई करेगी। सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि मुंबई पुलिस ने पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इसमें सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को जमानत नहीं देने का अनुरोध किया गया। पुलिस ने उनकी जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया है।

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