NEET UG 2025 रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं होगा जारी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- हजारों छात्र प्रभावित होंगे

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि उसने दो दिन पहले इसी तरह की एक अन्य याचिका खारिज कर दी थी और वह व्यक्तिगत परीक्षाओं पर विचार नहीं कर सकती।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

नीट यूजी 2025 रिवाइज्ट रिजल्ट और काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नीट यूजी फाइनल आंसर-की और रिजल्ट को चुनौती देते हुए परीक्षा में शामिल एक छात्र की ओर से याचिका दायर की गई थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादान की बेंच ने छात्र शिवम गांधी रैना की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि उसने दो दिन पहले इसी तरह की एक अन्य याचिका खारिज कर दी थी और वह व्यक्तिगत परीक्षाओं पर विचार नहीं कर सकती।

पीठ ने कहा, ‘‘हमने समान मामलों को खारिज कर दिया है। हम सहमत हैं कि कई सही उत्तर हो सकते हैं। लेकिन हम उस परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते जिसमें लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं। यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। हजारों छात्र प्रभावित होंगे।’’ शीर्ष अदालत एक अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कथित गलती को सुधारने और परिणामों में संशोधन का आग्रह किया गया था।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है।

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