वाराणसी में स्वच्छता के लिए नई नियमावली लागू, अब थूकने और गंदगी फैलाने पर 250 से 5000 रुपये तक का जुर्माना

उन्होंने बताया कि इसके अलावा पालतू कुत्ते को सार्वजनिक जगह पर मल त्याग कराने और उसे साफ न करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। नदी को गंदा करने, नाले या सीवर में कचरा डालने या अपशिष्ट फेंकने पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर
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पीटीआई (भाषा)

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम की ओर से स्वच्छता नियमावली 2021 लागू कर दी गई है जिसके तहत अब नगर निगम सीमा क्षेत्र में गंदगी फैलाने, सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर पान और गुटका थूकने, कूड़ा फेंकने या अवैध निर्माण जैसी गतिविधियों पर 250 से 5000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया, ‘‘अब सड़क पर थूकने या जानवरों के लिए खाना डालने 250 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, खुली जगह जैसे पार्क, मैदान, सड़क, फुटपाथ या डिवाइडर पर गंदगी फैलाने और अपने परिसर में 24 घंटे से अधिक समय तक कचरा रखने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।’’


उन्होंने बताया कि इसके अलावा पालतू कुत्ते को सार्वजनिक जगह पर मल त्याग कराने और उसे साफ न करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। नदी को गंदा करने, नाले या सीवर में कचरा डालने या अपशिष्ट फेंकने पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

श्रीवास्तव के अनुसार, ‘‘बिना ढके ट्रक या वाहन से कचरा या मलबा ले जाने अथवा नगर निगम के वाहन या हाथगाड़ी को नुकसान पहुंचाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। चलते या खड़े वाहन से कूड़ा फेंकने या थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, परिसर में पानी जमा होने देना या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गंदगी करने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।’’