उत्तर प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा चलाने वालों के लिए नया आदेश! ये काम नहीं किया तो होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निर्देश में कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाए। ढाबे, होटलों और रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा चलाने वालों और खाने-पीने के सामान बेचने वालों लेकर एक नया फरमान जारी किया है। अब होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को अपना नाम लिखना होगा। आदेश में कहा गया है कि खान-पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से लिखना होगा।
सीएम योगी ने अपने निर्देश में कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाए। ढाबे, होटलों और रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो। न सिर्फ ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।
योगी सरकार का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब देशभर में खाने-पीनी की चीजों में हो रही मिलावट को लेकर बहस छिड़ी हुई है। तिरुपति के लड्डू प्रसाद में मिलावट की खबर के बाद से देशभर में मिलावट को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बहस के बीच सीएम योगी ने निर्देश दिया कि खान-पान के केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आमजन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।
साथ ही उन्होंने अपने निर्देश में यह भी कहा कि खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
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