कोरोना के कहर के बीच दिल्ली में 30 अप्रैल तक लगा नाइट कर्फ्यू, रात 10 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी, जानें किसे मिली छूट
दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।

दिल्ली सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। इसके तहत तत्काल प्रभाव से मंगलवार की रात 10 बजे से इसे लागू भी कर दिया है। अब 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा। यह घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करने के बाद की। राज्य में महामारी के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए शहर में प्रतिबंध बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह मीटिंग की थी।
नाईट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी।
जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा।
राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास दिखाना होगा।
वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।
इससे पहले केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी कोविड -19 की चौथी लहर से गुजर रही है। वैसे सरकार ने लॉकडाउन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। यह फैसला कोविड-19 मामलों की संख्या में तेजी से हुई बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है।
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