अमेरिका में सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता ने जुर्म कबूला, 40 साल तक की हो सकती है सजा

आरोपी गुप्ता ने तीन आरोपों में अपने दोष को कबूल कर लिया है। जिसमें हत्या की सुपारी देना, हत्या की साजिश रचना और पैसे की हेराफेरी शामिल है। इन सभी मामलों में मिलाकर उन्हें अधिकतम 40 साल तक की जेल हो सकती है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश के मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले में आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है।

संबंधित मामले के अनुसार, हत्या की कथित साजिश विफल रही थी। निखिल गुप्ता ने शुक्रवार को संबंधित आरोपों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यूएस अटॉर्नी ऑफिस, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने इसकी पुष्टि की है।

मजिस्ट्रेट न्यायाधीश सारा नेटबर्न ने सिफारिश की कि जिला न्यायाधीश मैरेरो याचिका स्वीकार करें। सुनवाई की तारीख 15 मार्च तय की गई है।

क्या है पूरा मामला

गुप्ता को जून 2024 में चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था और उनकी पहली पेशी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जेम्स कॉट के समक्ष मैनहट्टन संघीय अदालत में हुई थी।

अदालत में पेशी के दौरान, उन्होंने पूर्व में खुद को निर्दोष बताया था।

गुप्ता को चेक गणराज्य में अमेरिका सरकार के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर न्यूयॉर्क में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप था।

पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है।


अमेरिकी अधिकारियों का बयान

अमेरिकी अटॉर्नी जे क्लेटन ने कहा, “निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची। उसे लगा कि वह बाहर बैठकर यहां किसी को मार सकता है और उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वह गलत था। अब उसे सजा मिलेगी।”

आरोपी गुप्ता ने तीन आरोपों में अपने दोष को कबूल कर लिया है। जिसमें हत्या की सुपारी देना, हत्या की साजिश रचना और पैसे की हेराफेरी शामिल है। इन सभी मामलों में मिलाकर उन्हें अधिकतम 40 साल तक की जेल हो सकती है।

भारत सरकार का पक्ष

अक्टूबर 2024 में आरोप लगने के बाद भारत का विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा था कि अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि जिस व्यक्ति का नाम चार्जशीट में है, वह अब भारत सरकार में काम नहीं करता।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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