28 दिनों के भीतर इंग्लैंड से भारत लाया जा सकता है नीरव मोदी, पीएनबी घोटाले के आरोपी के बचने के सारे रास्ते बंद

हालांकि अभी भी नीरव मोदी को भारत लाने में कुछ वक्त लग सकता है। जानकारों के अनुसार, डिप्लोमेसी और मानवाधिकार नियमों की तय कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ब्रिटेन पुलिस नीरव को सीबीआई को सौंप सकती है। सीबीआई इसके बाद ही नीरव को ब्रिटेन से भारत ला पाएगी।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

भारतीय बैंको के हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले नीरव मोदी को लेकर आज सरकार ने राज्यसभा में बताया कि वह इंग्लैंड में अपनी कानूनी लड़ाई हार चुका है और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता शेष नहीं रह गया है। यदि कोई और राहत नहीं मिलती है तो उसे अगले 28 दिन के अंदर भारत वापस लाया जा सकता है। इससे पहले नीरव मोदी, इंग्लैंड में अपनी कानूनी लड़ाई हार चुका है और अब उसके पास प्रत्यर्पण को टालने का कोई रास्ता नहीं बचा है।

फरवरी 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीरव मोदी की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने यह जांच पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर शुरू की थी, जिसने आरोप लगाया था कि नीरव मोदी और उसके सहयोगियों ने षडयंत्र कर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए फर्जी भुगतान पत्र बनवाये और 270 करोड़ रूपए की धोखाधड़ी की। पंजाब नेशनल बैंक के नुकसान की संभावित राशि 11 हजार करोड़ रुपए तक हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक के आग्रह पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी धोखाधड़ी के इस मामले में नजर रख रहा है।


सोमवार को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा को जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग नीरव मोदी की बात करते थे कि नीरव मोदी भाग गया, कब लौट कर वापस आएंगा। सदन को मैं बताना चाहूंगा ब्रिटेन में नीरव मोदी के पास जितने भी कानूनी विकल्प थे वह सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। यदि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट से कोई राहत नहीं मिली या फिर इंग्लैंड ने उसे शरण नहीं दी तो अगले 28 दिनों के अंदर नीरव मोदी को भारत लाया जा सकता है।

पंजाब नेशनल बैंक के साथ हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण न करने की याचिका को ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीरव को भारत लाए जाने का रास्ता काफी हद तक साफ हो चुका है। हालांकि अभी भी यह अंतिम निर्णय नहीं है। नीरव मोदी को भारत लाने के लिए कुछ वक्त लग सकता है। जानकारों का कहना है कि डिप्लोमेसी और मानवाधिकार नियमों की तय कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ब्रिटेन पुलिस नीरव को केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को सौंप सकती है। सीबीआई इसके बाद ही नीरव को ब्रिटेन से भारत लाएगी।

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