नीतीश कुमार को चुनाव आयोग से झारखंड और महाराष्ट्र में झटका, चुनाव चिह्न ‘तीर’ के इस्तेमाल पर लगाई रोक

जेडीयू को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र में जेडीयू के सिंबल को प्रतिबंधित कर दिया है। बता दें कि दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले है और आयोग के फैसले के बाद जेडीयू अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया

बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को चुनाव आयोग से करारा झटका लगा है। आयोग ने कहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में आरक्षित चुनाव चिन्ह ‘तीर’ का इस्तेमाल करने की जेडीयू को इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका मतलब झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी।

खबरों के मुताबिक, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जेडीयू का झारखंड में सिंबल फ्रीज कर दिया है। जेएमएम ने भारतीय चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि जेडीयू और जेएमएम का चुनाव चिह्न एक ही तरह का है, जिससे जनता में भ्रम पैदा होगा। वहीं हाल महाराष्ट्र में भी है। शिव सेना के चुनाव चिह्न ‘धनुष और तीर’ है जो नीतीश कुमार की पार्टी सिंबल से मिलता जुलता है।


खबरों के मुताबिक, चुनाव आयोग द्वारा जेडीयू पर झारखंड और महाराष्ट्र में तीर के निशान के इस्तेमाल पर रोक लगाने के खिलाफ पार्टी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। पार्टी के नेता राजीव रंजन ने कहा कि जेडीयू चुनाव आयोग से एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करने की अपील करेगी। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के अंत में चुनाव कराया जाने हैं।

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Published: 26 Aug 2019, 1:57 PM