ऑफिसों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन, एक-दो केस पर पूरी इमारत बंद करने की जरूरत नहीं

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि किसी ऑफिस में एक-दो मामले मिलने पर पूरी इमारत बंद करने की जरूरत नहीं है।

फोटोः सोशल मीडिया
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आईएएनएस

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण में दी जाने वाली छूट और कार्यालयों को खोलने संबंधी गाइडलाइंस केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि किसी ऑफिस में एक-दो मामले मिलने पर पूरी इमारत बंद करने की जरूरत नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने गाइडलाइंस में कहा है कि किसी दफ्तर में कोरोना संक्रमण के एक या दो मामले सामने आने पर पूरी इमारत को बंद करने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि दिशानिर्देशों के तहत कार्यालय को संक्रमण मुक्त कर लेने के बाद काम को फिर से बहाल किया जा सकता है।

मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश में साफ किया गया है कि बड़े स्तर पर मामले सामने आने पर दफ्तर की समूची इमारत को 48 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। इमारत को संक्रमण मुक्त बनाए जाने और फिर से इसे काम बहाली के लिए उपयुक्त घोषित किए जाने तक सभी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे।

इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी कोविड-19 के लक्षणों से पीड़ित पाया जाता है तो उसके बारे में तुरंत संबंधित केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1075 पर सूचित करना होगा। मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी अपने आवासीय क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन की वजह से घर पर एकांतवास में रहने का अनुरोध करता है, उसे घर से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

गौरतलब है कि 17 मई को तीसरे चरण का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कुछ विशेष शर्तों और दिशानिर्देशों के साथ 31 मई तक चौथे चरण का लॉकडाउन लागू किया गया है। इसमें औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को छूट के साथ सभी ऑफिसों में दिशानिर्देशों के तहत काम शुरू करने की इजाजत दी गई है।

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