केजरीवाल को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं, ED को नोटिस जारी, 2 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश

अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। उन्होंने एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी और उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर आज हाईकोर्ट का फैसला आया।

केजरीवाल को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं, ED को नोटिस जारी, 2 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश
केजरीवाल को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं, ED को नोटिस जारी, 2 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश
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नवजीवन डेस्क

कथित आबकारी नीति घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने आज गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया और मुख्य याचिका के साथ-साथ याचिकाकर्ता की अंतरिम रिहाई की अर्जी पर 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी की हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की अंतरिम अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक का समय देते हुए मुख्य याचिका पर भी जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति मामले में 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया था।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी/ईडी को प्रभावी प्रतिनिधित्व के अवसर के रूप में उत्तर दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए और इस अवसर को अस्वीकार करना निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करने के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक का उल्लंघन होगा, यानी, ऑडी-अल्टरम पार्टम जो कि किसी एक पक्ष पर नहीं बल्कि दोनों पक्षों पर लागू होता है।


कोर्ट ने आगे कहा कि हिरासत से कोई भी रिहाई आदेश अंतरिम उपाय के रूप में आरोपी/याचिकाकर्ता/अरविंद केजरीवाल को जमानत या अंतरिम जमानत पर रिहा करने के समान होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार सामान्यतः सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के उपाय के लिए एक तैयार विकल्प नहीं है।

वहीं, केजरीवाल ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं, बल्कि उन्हें और उनकी पार्टी को कमजोर करना था। उन्होंने तत्काल रिहाई का आग्रह किया। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को हाईकोर्ट से उनकी रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया, क्योंकि उनकी ईडी हिरासत गुरुवार को खत्‍म हो रही है।

मुख्य याचिका पर शीघ्र सुनवाई के वकील सिंघवी के अनुरोध पर आपत्ति जताते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने हुए कहा कि मुख्‍य याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई थी और उन्‍हें अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए। ईडी की ओर से पेश एएसजी ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए भी जवाब दाखिल करने को उचित समय दिया जाना चाहिए।

आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो को 28 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजा गया था। उनहोंने एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर आज हाईकोर्ट का फैसला आया।

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