हरियाणा: अनलॉक-4 में निर्बाध आवागमन की अनुमति, सोमवार-मंगलवार को अब नहीं होगा लॉकडाउन

हरियाणा सरकार ने अनलॉक-4 के लिए केंद्र की गाइड लाइन को ही तकरीबन लागू कर दिया है। हां, शहरी क्षेत्रों में सोमवार व मंगलवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल बंद रखने के एक दिन पहले जारी हुए फरमान को तत्‍काल प्रभाव से वापस ले लिया है।

फोटो : सोशल मीडिया
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धीरेंद्र अवस्थी

हरियाणा में अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की अनुमति की आवश्‍यकता नहीं होगी। सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और थिएटर बंद रहेंगे, जबकि ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खुल जाएंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों और सभाओं में 21 सितंबर के बाद 100 व्यक्तियों तक के भाग लेने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों को छोड़क़र सभी गतिविधियां को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधियों के लिए संस्थान बंद रहेंगे।

हालांकि, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। 21 सितंबर से 50 प्रतिशत तक शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को ऑनलाइन कोचिंग- टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए एक निर्धारित समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में हों। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों में आने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके अभिभावकों की सहमति से होगा और 21 सितंबर से प्रभावी होगा।


राष्ट्रीय कौशल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईएस), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (आईआईई) के प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी। प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता वाले तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों के पीएचडी स्‍कॉलर और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए केवल उच्च शिक्षा संस्थानों को एमएचए के परामर्श और स्थिति के आंकलन के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों और 100 व्यक्तियों तक की सभाओं को 21 सितंबर से अनुमति होगी। हालांकि, 20 सितंबर तक विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक नहीं होगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। हालांकि, 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।

सरकार के प्रवक्‍ता ने बताया कि 30 सितंबर तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहेगा। जिला अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म स्तर पर जोन का सीमांकन किया जाएगा। इन कंटेनमेंट क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों द्वारा वेबसाइटों पर अधिसूचित किए जाएंगे। सूचनाएं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सांझा की जाएंगी।

केंद्र सरकार के साथ पूर्व परामर्श के बिना राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य जिला/ उप-मंडल/शहर स्तर) को कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर नहीं लगाएंगी। पड़ोसी देशों के अधीन भूमि-सीमा व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं सहित अंतर-राज्य और अंतर-राज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए कोई अलग अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

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