खजुराहो से सपा उम्मीदवार का नामांकन निरस्त, अखिलेश बोले- ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या, न्यायिक जाँच की मांग

सपा उम्मीदवार के पति दीप नारायण यादव ने निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नामांकन में जब कमी रहती है और कोई अनपढ़ उम्मीदवार है तो उसका भी फॉर्म दुरुस्त करने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी और संबंधित की है, लेकिन कल उसे स्वीकार किया गया है।

फोटो: IANS
फोटो: IANS
user

नवजीवन डेस्क

मध्य प्रदेश में विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीपक यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। कांग्रेस ने समझौते के तहत यह सीट सपा को दी थी। खजुराहो संसदीय क्षेत्र राज्य की हॉट सीटों में से एक है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा मैदान में हैं।

पन्ना के निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सुरेश कुमार ने संवाददाताओं को बताया है कि मीरा दीपक यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया। इसकी दो वजह हैं। मीरा दीपक यादव की ओर से सत्यापित मतदाता सूची नामांकन के साथ संलग्न नहीं की गई। साथ ही हस्ताक्षर भी नहीं किया गया।


सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी उम्मीदवार के नामांकन निरस्त होने पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा कि पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है।

अखिलेश ने लिखा, "खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखनेवाले अधिकारी ने फार्म लिया ही क्यों।"

"ये सब बहाने हैं और हार चुकी बीजेपी की हताशा। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फार्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या-क्या साज़िश रचते होंगे। बीजेपी बात में ही नहीं काम में भी झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी भी। इस घटना की भी न्यायिक जाँच हो, किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है।"

उधर, सपा उम्मीदवार के पति दीप नारायण यादव ने निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नामांकन में जब कमी रहती है और कोई अनपढ़ उम्मीदवार है तो उसका भी फॉर्म दुरुस्त करने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी और संबंधित की है, लेकिन कल उसे स्वीकार किया गया, अब उसमें दो कमी बताई जा रही है। वोटर लिस्ट सत्यापित संलग्न है, उसे वह पुरानी बता रहे हैं और दो जगह हस्ताक्षर होते हैं, उनमें से एक जगह ही हस्ताक्षर होने की बात कही है। जिला निर्वाचन अधिकारी अगर कहते कि संलग्न मतदाता सूची पुरानी है तो हमारी ओर से नई उपलब्ध कराई जा सकती थी। ऐसा निर्वाचन अधिकारी की ओर से नहीं किया गया।


ज्ञात हो कि खजुराहो संसदीय क्षेत्र में द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है और यहां नामांकन भरने का अंतिम दिन चार अप्रैल था। शुक्रवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई और कमियों के चलते सपा उम्मीदवार का नामांकन निरस्त कर दिया गया।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia