बिहार की गाड़ियों में अब 'नो हॉर्न' का लगेगा स्टिकर! नियम का पालन नहीं करने पर देना होगा भारी जुर्माना

ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए परिवहन विभाग ने सरकारी और निजी गाड़ियों पर नो हॉर्न का स्टिकर लगाना अनिवार्य करने जा रही है। वहीं, शोरूम से निकलने वाली गाड़ियों पर यह स्टिकर वहीं से लगा आयेगा।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

बिहार के लोग ध्वनि प्रदूषण से काफी परेशान हैं। गाड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियों के हॉर्न पर भी हाथ रखकर सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए परिवहन विभाग ने सरकारी और निजी गाड़ियों पर नो हॉर्न का स्टिकर लगाना अनिवार्य करने जा रही है। वहीं, शोरूम से निकलने वाली गाड़ियों पर यह स्टिकर वहीं से लगा आयेगा। इसकी शुरुआत चार से अधिक जिलों से एक साथ होगी। इस नये दिशा-निर्देश की गाइडलाइन जल्द ही सभी जिलों में डीएम को भेज दी जायेगी।

पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में सभी सरकारी गाड़ियों और सरकारी बसों में यह स्टिकर मार्च से लगाने का काम तेजी से होगा। परिवहन विभाग का कहना है अगर कोई नियम का उल्लघंन करते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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