नूंह हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब, बताया- किस आधार पर की गई कार्रवाई

नूंह में हिंसा के बाद प्रशासन ने तीन से चार दिनों तक बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस दौरान कई मकानों और दुकानों को तोड़ दिया गया था।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद बड़े पैमाने पर हुई बुलडोजर कार्रवाई का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है। बुलडोजर एक्शन मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिया है। राज्य की बीजेपी सरकार ने अपने जवाब में सफाई दी है कि उसने धर्म के आधार पर कर्रवाई नहीं की है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि उसने नियम के हिसाब से कार्रवाई की है। सरकार ने कोर्ट को विस्तृत जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही करेंगे।

नूंह में हिंसा के बाद प्रशासन ने तीन से चार दिनों तक बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस दौरान कई मकानों और दुकानों को तोड़ दिया गया था। उस समय प्रशासन ने कहा था कि यह कार्रवाई राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने यह भी कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, उनमें से कई लोग हिंसा में शामिल हुए थे और पथराव किया था। प्रशासन ने एक होटल को यह कहते हुए तोड़ दिया था कि यहीं से पथरावा किया गया था। साथ ही प्रशासन ने यह भी कहा था कि होटल अवैध तरीके से बना था।

बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगे थे। आरोपों में कहा गया था कि सरकार एक धर्म और एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिक पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुलडेजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई थी, जब विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस दौरान पथराव किए गए थे। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। मृतकों में दो होम गार्ड और एक मस्जिद के इमाम शामिल हैं। हिंसा मामले में अब तक 113 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 305 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस 106 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia