पटना: कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत, फायरिंग के आरोपी बॉडीगार्ड को भी मिली बेल

पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसी मामले में उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत दी गई है, जबकि उनके दो सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत मिल गई है।

फोटो: सोशल मीडिया
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बिहार के पटना में चर्चित मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसी मामले में उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत दी गई है, जबकि उनके दो सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत मिल गई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने घटना के बाद से बेउर जेल में बंद सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली। दोनों पिछले महीने हुई घटना के बाद से न्यायिक हिरासत में थे।

2 जून की घटना से जुड़ा है मामला

यह मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर इलाके में हुई कथित मारपीट और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। एफआईआर में नाम सामने आने और गिरफ्तारी की आशंका के बाद खान सर समेत अन्य आरोपितों ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए आरोपितों को राहत प्रदान की गई है।

वकील ने क्या कहा?

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने कुल छह लोगों को राहत दी है। उनके अनुसार, खान सर और उनके तीन कर्मचारियों की अग्रिम जमानत मंजूर की गई, जबकि दोनों सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की जांच में दर्ज तथ्यों को अदालत ने अपने फैसले में महत्व दिया।

पहले भी हुई थीं गिरफ्तारियां

इस मामले में शुरुआती कार्रवाई के दौरान ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। जांच आगे बढ़ने पर खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था और वे तब से न्यायिक हिरासत में थे।

वीडियो सामने आने के बाद बढ़ी थी जांच

जांच के दौरान एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया था। पुलिस ने मामले में उनके सुरक्षा गार्डों की कथित फायरिंग और अन्य पहलुओं की भी जांच की। हालांकि, इससे पहले अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी थी।

पटना सिविल कोर्ट के ताजा आदेश के बाद खान सर, उनके तीन कर्मचारियों और दोनों सुरक्षा गार्डों को राहत मिल गई है। हालांकि, मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

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