मनी लॉन्ड्रिंग मामला: शिवसेना नेता संजय राउत को मिली जमानत, शाम तक जेल से आ सकते हैं बाहर

संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त को मुंबई में पात्रा 'चॉल' के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

पात्रा चॉल घोटाला केस में जेल में बंद शिवसेना नेता संजय राउत को विशेष PMLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने संजय राउत को जमानत दे दी है। खबरों की मानें तो आज शाम तक संजय राउत जेल से बाहर भी आ सकते हैं।

एक अगस्त को ED ने किया था गिरफ्तार

संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त को मुंबई में पात्रा 'चॉल' के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी की जांच उपनगरीय गोरेगांव में चॉल या घरों के पुनर्विकास से संबंधित 1,034 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं और कथित रूप से उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है।


पात्रा चॉल मामला क्या है ?

  • पात्रा चॉल के नाम से पहचाने जाने वाला सिद्धार्थ नगर उपनगरीय गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 672 किरायेदार परिवार हैं।

  • 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने एचडीआईएल (हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) को चॉल के लिए एक पुनर्विकास अनुबंध सौंपा था।

  • जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने और म्हाडा को कुछ फ्लैट देने थे। हाती जमीन निजी डेवलपर्स को बेचने के लिए स्वतंत्र था।

    हालांकि, ईडी के अनुसार पिछले 14 वर्षों में किरायेदारों को एक भी फ्लैट नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने पात्रा चॉल का पुनर्विकास नहीं किया। उसने 1,034 करोड़ रुपये में यह जमीन पार्सल और फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) को बेच दी। 

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