दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भयावह हुए हालात, शादी, पार्टियों पर लगा बैन, सभी अनुमति रद्द

एसडीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गुरुग्राम में एलओआर में होने वाले शादी और अन्य कार्यक्रमों के सभी परमिट को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इन नियंत्रण क्षेत्रों के 500 गज के आसपास सभी दुकानें, संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

प्रतीकात्मक फोटोः IANS
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नवजीवन डेस्क

राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोनो वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सब-डिविजिनल मजिस्ट्रेट जितेन्द्र कुमार ने तत्काल प्रभाव से शादियों, पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ली गई सभी अनुमतियों को रद्द कर दिया है। एसडीएम ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय पुलिस विभाग की सिफारिश के आधार पर लिया गया है।

इसके साथ ही जिले में कोरोना के बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों (एलओआर) की संख्या 91 से बढ़ाकर 170 कर दी गई है। इन क्षेत्रों को 30 अप्रैल से 13 मई तक एलओआर के रूप में चिन्हित माना जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोरोना के एक बड़े प्रकोप वाले क्षेत्र को भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें मामलों की संख्या बढ़ गई है।


एसडीएम की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है, "गुरुग्राम में शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए सभी परमिट जो एलओआर में होने वाले थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।" इसके अलावा, सभी दुकानें, संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां इन नियंत्रण क्षेत्रों के 500 गज के आसपास बंद रहेंगी और इन क्षेत्रों में कोई गतिविधि नहीं होगी। इन कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाएं जैसे- चिकित्सा, किराना, खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी, होटल, रेस्तरां चल सकते हैं। निर्माण और किसी भी उत्पादन से जुड़े कामकाज को छूट दी जाएगी।

वहीं, गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी वैध कारण के इन क्षेत्रों में घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग आदेशों का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।"

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकेन ने कहा, "इन सभी नियंत्रण क्षेत्रों में कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सभी एसएचओ को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना मूवमेंट पास के किसी भी व्यक्ति को इन स्थानों और सभी दुकानों आदि पर आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। जरुरी सामनों को छोड़कर सभी दुकानें 24 घंटों के लिए बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"


बता दें कि गुरुग्राम में सीआरपीसी की धारा 144 के अनुसार 4 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है और साथ ही किसी भी धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च आदि में 4 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की इजाजत है। जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।

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