पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को लंदन कोर्ट से झटका, चौथी बार जमानत याचिका खारिज, जेल में ही रहना पड़ेगा

लंदन की अदालत से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि इससे पहले वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत नीरव मोदी की जमानत की अर्जी तीन बार खारिज कर चुकी है।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

लंदन की अदालत ने पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मंगलवार को इस मामले की सूनवाई पूरी होने के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले नीरव मोदी की जमानत की तीन बार खारिज हो चुकी हैं। बता दें कि 19 मार्च को नीरव मोदी को 13 हजार करोड़ के घोटाले के आरोप में स्कॉटलैंड यार्ड में गिरफ्तार किया गया था। उसके प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं।

सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकील को फटकार लगी। कोर्ट ने कहा कि वह इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि बेल मिलने पर किसी सबूत को नष्ट नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि भविष्य में क्या होगा, कौन जानता है।


फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट की न्यायाधीश ने कहा कि यह मानने का ठोस आधार है कि नीरव मोदी जमानत पर छूटने के बाद फिर से कानून के आगे समर्पण नहीं करेगा। बता दें कि नीरव मोदी ने निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

इससे पहले वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत नीरव मोदी की जमानत की अर्जी तीन बार खारिज कर चुकी है। इस तरह अब तक कुल 4 बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट को लगता है कि जमानत मिलने पर नीरव ब्रिटेन से भाग सकता है। इस पर नीरव मोदी के वकील कोर्ट में कहा था, “हकीकत यह है कि नीरव मोदी कोई खतरनाक अपराधी नहीं है जैसा कि भारत सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। वह एक जौहरी हैं और उन्हें ईमानदार और विश्वसनीय माना जाता है।”


बता दें कि नीरव मोदी ने अपने मामा मेहुल चौकसी से साथ मिलकर पीएनबी को 14 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाया था। सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है। मामला सामने आने के बाद दोनों कारोबारी अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए हैं।

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