राष्ट्रपति कोविंद ने पॉक्सो एक्ट के अध्यादेश पर लगाई मुहर, अब मासूमों से रेप पर मिलेगा मृत्युदंड

केंद्रीय कैबिनेट ने 21 अप्रैल को पोक्सो कानून में संशोधन कर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पॉक्सो कानून को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जारी किए गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के दोषियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। मोदी कैबिनेट ने शनिवार यानी 21 अप्रैल को नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में और कठोर प्रावधानों को शामिल करते हुए ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पोक्सो) अधिनियम को संशोधित करने के अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

राष्ट्रपति ने भगोड़े साबित हुए आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी।

केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार यानी 21 अप्रैल को पॉक्सो कानून संशोधन के अलावा एक और अध्यादेश पारित किया था, जिसके तहत देश छोड़कर भागने वाले बैंकों के बड़े बकाएदारों की संपत्तियों को जब्त कर बकाएदारों को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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Published: 22 Apr 2018, 2:14 PM