पुलित्जर विजेता विदेशी पत्रकार को हवाई अड्डे से लौटाया गया, कश्मीर में बिना अनुमति रिपोर्टिंग का आरोप

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के दिल्ली कार्यालय में तैनात फोटोग्राफर कैथल मैकनॉटन को विदेश यात्रा से भारत लौटने पर हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार विजेता मैकनॉटन पर कश्मीर जाकर बिना अनुमति के रिपोर्टिंग करने का आरोप है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बीते दिनों समाचार एजेंसी रॉयटर्स के दिल्ली कार्यालय में तैनात मुख्य फोटोग्राफर और पुलित्जर पुरस्कार विजेता कैथल मैकनॉटन को विदेश यात्रा से भारत लौटने पर हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया। मैकनॉटन को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि यह फैसला स्थायी नहीं है और 6 महीने या साल भर बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है।

आइरिश नागरिक मैकनॉटन पर कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में बिना अनुमति के प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा करने और वैध अनुमति के बिना राज्य से रिपोर्टिंग करने के आरोप हैं। बता दें कि आइरिश नागरिक मैकनॉटन को मई 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

मैकनॉटन को हवाई अड्डे से वापस भेजने पर गृह मंत्रालय के अक अधिकारी ने कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक को भारत के कानूनों का सम्मान करना होगा और जो विदेशी कानून का उल्लंघन करते पाए जाएंगे वो दंड के भागी होंगे। हालांकि अधिकारी ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें हमेशा के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा, "सबको कानून का पालन करना होगा। कानून का उल्लंघन करने पर नतीजा सबके लिए समान है। अगर कोई भारतीय भी किसी दूसरे देश की यात्रा करता है और वहां के कानून का उल्लंघन करता है तो वह दंड का भागी होता है।"

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि विदेश मंत्रालय नियमित रूप से विदेशी पत्रकारों को भारत के नियम और कानूनों की जानकारी देता है। कुछ स्थानों पर विदेशियों को अनुमति लेने की जरूरत होती है। अगर कोई इन नियमों और कनूनों का उल्लंघन करता है तो सरकार कार्रवाई करने के लिये बाध्य है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विदेशी पत्रकारों को भारत के सीमावर्ती जिलों, रक्षा प्रतिष्ठानों और सामरिक महत्व के स्थानों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्रों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व मंजूरी लेनी होती है। वीजा नियमों के मुताबिक, कोई भी विदेशी पत्रकार, कैमरामैन या पहले से भारत में रह रहा विदेशी पत्रकार अगर प्रतिबंधित या संरक्षित क्षेत्र या जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर के राज्यों में जाना चाहता है तो उसे विदेश मंत्रालय (बाहरी प्रचार संभाग) से विशेष अनुमति हासिल करने के लिए आवेदन करना होता है। इन क्षेत्रों में अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम का पूरा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ भाग शामिल हैं।

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