पंजाब: शिक्षण संस्थान, खेल परिसर बंद, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, बार-सिनेमा हॉल-मॉल पर लगी ये पाबंदी

प्रमुख सचिव (गृह) अनुराग वर्मा ने एक अधिसूचना में कहा कि सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी, बशर्ते सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया हो।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

पंजाब में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार ने सभी शिक्षा संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया है।शिक्षण संस्थानों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान शामिल हैं। हालांकि, इन संस्थानों से ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम को बनाए रखने की उम्मीद है।
हालांकि, मेडिकल और नर्सिग कॉलेज सामान्य रूप से काम करना जारी रखेंगे।

प्रमुख सचिव (गृह) अनुराग वर्मा ने एक अधिसूचना में कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों और उद्योगों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही उपस्थित होने की अनुमति होगी। मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों को सरकारी या निजी कार्यालयों में कोई सेवा नहीं दी जाएगी।

सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी, बशर्ते सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया हो। वातानुकूलित बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी।

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