राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह पर कथित टिप्पणी के मामले में बरी
राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में बरी कर दिया है।

सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को बरी किया।
बीजेपी नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा था।
फैसले के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया और स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में बरी कर दिया। यह मुकदमा साल 2018 में दर्ज हुआ था और इसकी सुनवाई करीब आठ साल तक चली।
2018 में विजय मिश्र ने दर्ज कराया था मुकदमा
यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी की ओर से की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है। स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या के एक मामले का आरोपी बताते हुए टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने सुनवाई के दौरान इन आरोपों का विरोध किया था और उनका पक्ष था कि उनकी बात को संदर्भ से अलग करके पेश किया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अब उन्हें बरी कर दिया है।
पहले 13 अक्टूबर को तय थी फैसले की तारीख
मामले में राहुल गांधी फरवरी 2024 में सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ी। अदालत ने पहले 13 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी, लेकिन बाद में निर्णय के लिए 26 अक्टूबर की तारीख रखी गई।
फैसले के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और सत्य की विजय हुई है। उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत किया। राहुल गांधी फैसला सुनाए जाने के समय अदालत में मौजूद थे। निर्णय के बाद वह कोर्ट परिसर से रवाना हो गए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
राहुल गांधी के बरी होने की खबर के बाद सुल्तानपुर में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और पटाखे छोड़कर जश्न मनाया।
इससे पहले लखनऊ से सुल्तानपुर पहुंचने के रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगह राहुल गांधी के काफिले का स्वागत किया। जिले की सीमाओं से लेकर कोर्ट परिसर तक छह प्रमुख स्थानों पर स्वागत किया गया। अदालत के बाहर भी उनके स्वागत में होर्डिंग लगाए गए थे।
राहुल गांधी के बरी होने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
राहुल गांधी के बरी किए जाने पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, “टिप्पणी यह थी कि अमित शाह हत्या के आरोपी रहे हैं। अदालत ने इस बयान को सही माना है और इसे मानहानिकारक नहीं पाया है। टिप्पणी यही थी। अदालत ने इस बयान को सत्य माना है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “राहुल गांधी के लिए ये सम्मान के तमगे हैं। वह भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। यह एक बेहद असमान लड़ाई है। हमारे हथियार सत्य और अहिंसा हैं, जबकि उनके हथियार झूठ, हिंसा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और संसाधनों का गलत इस्तेमाल हैं।”
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