राहुल गांधी बोले- साबित हुआ कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में अवैध बदलाव किया, इसमें शामिल हर किसी का हिसाब होगा

राहुल गांधी ने 26 सितंबर को जारी निर्वाचन आयोग के एक प्रेस नोट का हवाला देते हुए कहा कि अब यह संदेह से परे स्थापित हो चुका है कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में अवैध और एकतरफा तरीके से बदलाव किया।

राहुल गांधी बोले- साबित हुआ कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में अवैध बदलाव किया, इसमें शामिल हर किसी का हिसाब होगा
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ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में अवैध बदलाव किए

बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग

इसमें शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की फॉर्म-6 में बदलाव पर टिप्पणी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए कहा कि अब साबित हो गया कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में अवैध तरीके से बदलाव किए। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का एक और सबूत है।

ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में अवैध बदलाव किया

राहुल गांधी ने 26 सितंबर को जारी निर्वाचन आयोग के एक प्रेस नोट का हवाला देते हुए ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अब यह संदेह से परे स्थापित हो चुका है कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में अवैध और एकतरफा तरीके से बदलाव किया।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह बीजेपी की मदद करने के लिए उनके पद का दुरुपयोग करने का एक और सबूत है।’’ राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र पर इस आपराधिक हमले में शामिल ज्ञानेश कुमार और अन्य सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।


पीएम के इशारे पर संविधान के साथ विश्वासघात

वहीं इस मामले पर कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सीईसी ने न केवल ‘‘झूठ बोला’’ बल्कि कानून का उल्लंघन किया और प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के इशारे पर ‘‘संविधान के साथ विश्वासघात’’ किया। उन्होंने फॉर्म-6 में बदलाव को पूरी तरह बचाव योग्य न होने वाला आचरण करार दिया।

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चीफ जस्टिस की टिप्पणी से खुली पोल

राहुल गांधी ने जिस प्रेस नोट का उल्लेख किया, उसमें निर्वाचन आयोग ने कहा था कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-6 के साथ संलग्न घोषणा-पत्र को उच्चतम न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया है। दूसरी तरफ, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म-6 के किसी संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने यह टिप्पणी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियोग चलाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

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