राम मंदिर 'चढ़ावा चोरी' मामला: चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट 2 नवंबर को करेगा सुनवाई

यह याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चंपत राय राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे की अनियमितताओं और मंदिर के आसपास जमीन की कथित अवैध खरीद में शामिल रहे हैं।

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  • अयोध्या राम मंदिर के 'चढ़ावे की चोरी' मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 नवंबर को सुनवाई

  • पूर्व महासचिव चंपत राय और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका

  • अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दायर की गई है याचिका

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में अनियमितताओं से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर होगी। 

अखिल भारत हिंदू महासभा का आरोप

यह याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चंपत राय राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे की अनियमितताओं और मंदिर के आसपास जमीन की कथित अवैध खरीद में शामिल रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि चंपत राय और अन्य दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मौजूदा ट्रस्ट को भंग कर उसका पूरी तरह से पुनर्गठन किया जाए।


यह मामला बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया। बेंच ने आश्वासन दिया कि इस याचिका को राम मंदिर चंदे की कथित हेराफेरी से संबंधित पहले से लंबित याचिकाओं के साथ सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों की सुनवाई 2 नवंबर को एक साथ की जाएगी।

क्या है मामला?

बता दें कि यह मामला अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए जाने वाले चढ़ावे और दान से जुड़ा है। आरोप है कि मंदिर में आने वाले कैश, नोटों और सिक्कों की गिनती के दौरान हेरफेर और चोरी की गई है। भक्त बड़ी श्रद्धा से रामलला के लिए दान देते हैं लेकिन आरोप है कि इस चढ़ावे के पैसे में गड़बड़ी की गई है। इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।


अखिल भारत हिंदू महासभा ने क्या कहा?

अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसके चढ़ावे में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इसलिए दोषियों पर कार्रवाई के साथ-साथ ट्रस्ट में पारदर्शिता लाने के लिए उसका पुनर्गठन जरूरी है। अब सभी की नजर 2 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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