बलात्कार और हत्या के दोषी राम रहीम को 4 साल में नौवीं बार मिला पैरोल, 50 दिन रहेगा जेल से बाहर

बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वह अगस्त 2017 से सुनारिया जेल में बंद है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उसके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

बलात्कार और हत्या के दोषी हरियाणा में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को चार साल में नौवीं बार शुक्रवार को 50 दिन की पैरोल दी गई। पैरोल के बाद वह उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने संप्रदाय के डेरा में रहेगा।

जेल से उसकी आखिरी रिहाई नवंबर 2023 में 21 दिनों के लिए हुई थी। पिछले साल उसे तीन बार पैरोल दी गई थी। अब तक उसे 184 दिनों की पैरोल और फर्लो दी गई है। बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वह अगस्त 2017 से सुनारिया जेल में बंद है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उसके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं।


जेल मैनुअल के मुताबिक, एक दोषी एक साल में 70 दिन की पैरोल का हकदार है। राम रहीम को दो महिलाओं से बलात्कार के आरोप में अगस्त 2017 में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

जनवरी 2019 में पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 16 साल पहले पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के लिए राम रहीम और तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 25 अगस्त, 2017 को उसकी सजा के कारण पंचकुला और सिरसा में जमकर हिंसा हुई, जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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